नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का सपना संजोए बैठे लाखों उम्मीदवार का सपना एक आदेश ने तोड़ (New rules broke dream) कर रख दिया है. दिल्लीसरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया है. इस परिपत्र के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (post graduate teacher) यानी पीजीटी पदों की बहाली के नियमों में बदलाव कर दिया है.
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36 से घटाकर किया 30 साल :नए नियमों के अनुसार, अब पीजीटी पदों के 19 विषय जैसे- हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, बागवानी, गणित, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के लिए आवेदक की उम्र सीमा 36 से घटाकर 30 कर दी गई है. अब जिस उम्मीदवार की उम्र इस साल 30 साल से ऊपर है, वे इन विषयों के पीजीटी पदों पर आवेदन नहीं कर पाएंगे. यहां बताते चलें कि पीजीटी पदों के फॉर्म भरने की उम्र अब से पहले 36 थी लेकिन इस आदेश में 30 कर दी गई है.
टीचर एसोसिएशन ने कहा- बेरोजगारी बढ़ेगी :ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण डेढ़ा और महासचिव शोएब राणा ने कहा कि जहां दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में शिक्षक भर्ती की उम्र सीमा 40 साल या उससे ज्यादा है, वहीं दिल्ली में शिक्षक भर्ती की उम्र सीमा 36 साल से घटा कर 30 साल कर देना अन्याय है. सरकार ने इस आदेश से एक झटके में लाखों युवाओं को घर बैठे और भर्ती परीक्षा में शामिल हुए बिना ही ओवरएज कर के बेरोज़गार कर दिया है. इस आदेश से युवाओ में बहुत गुस्सा है. एक तरफ दिल्ली सरकार युवाओं को शिक्षक बनने के लिए प्रेरित कर रही है और दूसरी तरफ भर्ती की उम्र सीमा घटाकर उनको भर्ती में बैठने से ही वंचित कर रही है. सरकार युवाओं को नौकरी देने के बजाय उनको बेरोज़गार बना रही है. उम्र सीमा बढ़ाने की जगह घटा रही है, जिससे बेरोज़गारी और बढ़ेगी. दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग को ये आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए.
पीजीटी आवेदन के लिए बीएड की डिग्री : दिल्ली सरकार की ओर से जारी राजपत्र में कहा गया है कि पीजीटी पदों के 19 विषय के लिए सिर्फ 30 साल तक के ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री जिसमें 50 फीसद अंक हों और इसके साथ बीएड की डिग्री हो, वे आवेदन कर सकते हैं.
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