नई दिल्ली:दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट ने चिदंबरम की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने जेल में घर के खाने को मंगाने की मांग की थी.
तुषार मेहता नहीं थे उपलब्ध
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वकील अमित महाजन ने कहा कि चिदंबरम की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है और चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपलब्ध नहीं हैं इसलिए कोर्ट इस मामले पर 5 बजे सुनवाई करे. उसके बाद कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है.
जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि चिदंबरम को घर का खाना मंगाकर खाने की अनुमति देने में सीबीआई को कोई आपत्ति नहीं है. तब कोर्ट ने चिदंबरम को घर से खाना मंगाकर खाने की अनुमति दे दी.
मिला लावारिस बैग