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प्राइवेट स्कूल 30 अप्रैल तक नहीं बढ़ा सकते कोई फीस, HC का फैसला

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने स्कूलों के खातों की जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी गठित करने पर सहमति जताई.

प्राइवेट स्कूल 30 अप्रैल तक नहीं बढ़ा सकते कोई फीस

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Published : Apr 9, 2019, 10:06 AM IST

नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगी रोक को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. 30 अप्रैल तक निजी स्कूल कोई फीस नहीं बढ़ा सकते हैं.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने स्कूलों के खातों की जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी गठित करने पर सहमति जताई.

पिछले 3 अप्रैल को चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली के अभिभावकों को बड़ी राहत दी. उन्होंने निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाने को हरी झंडी देने के सिंगल जज के फैसले पर रोक लगा दी थी. सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की थी.

प्राइवेट स्कूल 30 अप्रैल तक नहीं बढ़ा सकते कोई फीस

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में की याचिका दायर
सिंगल बेंच ने शिक्षा निदेशालय के उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया था जिसमें निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाए जाने पर रोक लगाई गई थी.

सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि जिन निजी स्कूलों को कोई मदद नहीं मिलती, वो फीस में अंतरिम बढ़ोतरी कर सकते हैं ताकि वो शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी दे सकें. हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है.

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