नई दिल्ली/गाजियाबादः सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादनगर में श्मशान की छत गिरने की घटना में जान गंवाने वालों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है. साथ ही आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
सीएम योगी ने नुकसान वसूली का भी दिया निर्देश
सीएम योगी ने सभी आरोपियों पर रासुका लगाने के साथ ही पूरे नुकसान की वसूली का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि इसके लिए दोषी जेई और ठेकेदार से पूरी वसूली की जाएगी. इसके अलावा आरोपी ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा.
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