पेट्रोल पंप पर जाने से पहले जांच लें पीयूसी, नहीं तो जुर्माने से लेकर जब्त हो सकती है गाड़ी
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है प्रदूषण से निपटने के लिए यह कदम उठाए गए हैं. सर्दियों में जिस तरह प्रदूषण के चलते दमघोंटू वातावरण बन जाता है, परिवहन विभाग को अभी से इस तरह के जरूरी अभियान शुरू करने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि गत वर्ष अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण प्रमाण पत्र को लेकर एक ड्राइव चलाया था, जिसमें तीन लाख से ऊपर ऐसी गाड़ियां पाई गई जो बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ही चल रही थी.
नई दिल्ली :अगर आपकी कार या बाइक का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो रिन्यू करा लीजिए, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. दरअसल, वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेट्रोल पंपों पर एक एन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू करने जा रही है. इसमें वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड होने से लेकर मोटा चालान भी हो सकता है.
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) को लेकर परिवहन विभाग उन वाहनों की सूची दुरुस्त करने जा रही है, जिसकी पीयूसी की वैधता खत्म हो चुकी है. उन वाहन मालिकों को जल्द मोबाइल संदेश भेज उन्हें 15 दिनों में अपने वाहनों की प्रदूषण जांच कराने की सलाह दी जाएगी. इसके बाद अगर बिना वैध पीयूसी के कोई वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में बीते दिनों परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस भी जारी किया है. विभाग ने उन वाहनों को अपने डेटाबेस में अपडेट कर दिया है, जिनके लिए पीयूसी एक साल से अधिक समय से जारी नहीं किया गया है. इन वाहन मालिकों को उनके पंजीकृत नंबरों पर ऑनलाइन या एसएमएस के जरिये नोटिस भेजा जाएगा.