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सरकार ने सभी तरह के वेंटिलेटर के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, "किसी भी तरह के कृत्रिम श्वसन तंत्र या ऑक्सीजन उपचार उपकरण या किसी अन्य श्वास उपकरण सहित सभी तरह के वेंटिलेटर निर्यात के लिए मुक्त हैं."

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Published : Aug 4, 2020, 8:05 PM IST

Updated : Aug 4, 2020, 8:50 PM IST

सरकार ने सभी वेंटिलेटर पर निर्यात प्रतिबंध हटाया
सरकार ने सभी वेंटिलेटर पर निर्यात प्रतिबंध हटाया

नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को सभी तरह के वेंटिलेटर के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया, ताकि उन उत्पादों के विदेश व्यापार में तेजी लाई जा सके.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, "किसी भी तरह के कृत्रिम श्वसन तंत्र या ऑक्सीजन उपचार उपकरण या किसी अन्य श्वास उपकरण सहित सभी तरह के वेंटिलेटर निर्यात के लिए मुक्त हैं."

कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए घरेलू स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के मकसद से इन उत्पादों के निर्यात पर 24 मार्च को प्रतिबंध लगाया गया था.

कोविड-19 पर गठित मंत्रियों के समूह ने एक अगस्त को इस बारे में विचार किया और भारत में बने वेंटिलेटर के निर्यात की अनुमति देने वाले स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति जताई.

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एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कोविड-19 महामारी को काबू में करने के भारत के प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति और कम संख्या में वेंटिलेटर की जरूरत होने के कारण यह फैसला किया गया. यह बयान एक अगस्त को जारी किए गया था.

बयान में कहा गया कि वेंटिलेटर की घरेलू विनिर्माण क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है और इस समय वेंटिलेटर के लिए 20 से अधिक घरेलू विनिर्माता हैं.

(पीटीआई)

Last Updated : Aug 4, 2020, 8:50 PM IST

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