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एक देश, एक चुनाव : क्या कहता है संविधान, कब छिड़ी थी बहस

1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं को भंग करने के कारण, साथ-साथ चुनावों कराने को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई. उसके बाद से कभी भी सभी राज्यों और केंद्र के चुनाव साथ-साथ नहीं हुए. 1970 तक एक साथ चुनाव कराने की परंपरा पूरी तरह से समाप्त हो गई. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से इस मुद्दे को उठाया है. लेकिन यह इतना आसान नहीं है. क्या कहता है हमारा संविधान, आइए इस पर एक नजर डालते हैं.

वन इलेक्शन
वन इलेक्शन

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Published : Nov 29, 2020, 5:00 AM IST

नई दिल्ली : वन नेशन, वन इलेक्शन, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में तीसरी बार इस मुद्दे पर जोर दिया है. इसका मूल उद्देश्य समय और धन की बचत है. बीजेपी ने समय-समय पर इस मांग को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाया. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव केवल चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की जरूरत है. हर कुछ महीनों में भारत में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं. इससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं. लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका समर्थन किया है. चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग ने इस मामले पर चर्चा की है. हालांकि, कुछ ही राजनीतिक दल इसके पक्ष में हैं. ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है. ऐसे में वन नेशन, वन इलेक्शन पर गहन मंथन जरूरी है.

स्वतंत्रता के बाद की अवधारणा 1951 से 1967 तक केंद्र और राज्यों के चुनाव कराने की व्यवस्था थी. इस समय अवधि के दौरान राज्य के चुनाव पूरे या आंशिक रूप से लोकसभा चुनाव के साथ हुए हैं. 1951-52 में सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ हुए थे, लेकिन धीरे-धीरे राज्यों के पुनर्गठन और सरकारों के विघटन के कारण यह क्रम बिगड़ता गया.

1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं को भंग करने के कारण, समसामयिक चुनावों की प्रणाली के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई थी. वास्तव में, दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग हो गई. इस प्रकार, तब से राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनाव अलग-अलग हुए हैं. 1957 में लोकसभा चुनावों के साथ, राज्य में केवल 76 प्रतिशत चुनाव हुए, जबकि 1962 और 1967 में यह आंकड़ा 67 प्रतिशत तक पहुंच गया. 1970 तक चुनाव कराने की परंपरा समाप्त हो गई.

सबसे पहले आडवाणी चर्चा में आए पिछली सदी के अंतिम दशक में, जब भारतीय जनता पार्टी चुनावों पर हावी होने लगी, तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की बहस फिर से उठी. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी देश में इस व्यवस्था को लागू करने के मुखर समर्थक हैं.

विधि आयोग की सिफारिश
1999 में, तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान, विधि आयोग ने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की. आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि अगर विपक्ष किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, तो उसी समय एक अन्य वैकल्पिक सरकार के पक्ष मे विश्वास प्रस्ताव लाना भी सुनिश्चित होना चाहिए.

2015 में, कानून और न्याय पर संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की.

2018 में, विधि आयोग ने इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों ने इस प्रणाली का समर्थन किया और कुछ ने विरोध किया. कुछ राजनीतिक दल इस विषय पर तटस्थ रहे.

पीएम नरेंद्र मोदी की खास दिलचस्पी

जनवरी 2017 में, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव का व्यवहार्यता से अध्ययन करने की बात की. यह आवश्यकता तीन महीने बाद नीति आयोग के साथ राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी दोहराई गई. इससे पहले दिसंबर 2015 में, राज्यसभा सदस्य ईएम सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने भी इस चुनाव प्रणाली के कार्यान्वयन पर जोर दिया था.

दोनों चुनाव दो चरण में कर सकते हैंः आयोग

एक देश एक चुनाव के विषय पर नीति आयोग द्वारा तैयार एक नोट में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव 2021 तक दो चरणों में हो सकते हैं. अक्टूबर 2017 में, तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा था कि आयोग तैयार है एक साथ चुनाव कराने के लिए, लेकिन निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिया जाना है.

इससे पहले किए गए संवैधानिक संशोधन:
राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोक सभा के साथ जोड़ने के लिए, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाया और बढ़ाया जा सकता है और उसी के अनुसार, संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी.

अनुच्छेद 83: इसमें कहा गया है कि लोक सभा का कार्यकाल उसके पहली बैठक की तिथि से पांच वर्ष का होगा.

अनुच्छेद 85:यह राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार देता है.

अनुच्छेद 172: इसमें कहा गया है कि विधान सभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से पांच वर्ष का होगा.

अनुच्छेद 174: यह राज्य के राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार देता है.

अनुच्छेद 356: यह केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है.

और इन सभी छोटे और बड़े संशोधनों के लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी. इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में, कई राज्य सरकारों को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग करना होगा, जबकि संविधान में 3 लेखों को छोड़कर ऐसा कोई विकल्प नहीं है, जब केंद्र सरकार भंग हो जाए राज्य सरकारें ऐसा करने में सक्षम हों, ऐसा कोई भी प्रयास असंवैधानिक होगा.

10 देशों के एक साथ चुनाव
कई अन्य देश हैं, जो स्वीडन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्पेन, हंगरी, बेल्जियम, पोलैंड, स्लोवेनिया, अल्बानिया आदि जैसे चुनावों की प्रणाली का अभ्यास कर रहे हैं.

अमेरिकी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए:
अमेरिका में चुनाव का दिन तय है. प्रत्येक 4 वर्षों के बाद, पहला मंगलवार, नवंबर के महीने में चुनाव की तारीख है. यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय पर लागू होता है.

जैसे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट के लिए चुनाव कराने के दिन भी तय है. यह 2 और 8 नवंबर के बीच किया जाता है. यह वैधानिक रूप से तय किया गया है, अर्थात यह एक कानून द्वारा तय किया गया है.

भारत में, सरकार के संसदीय स्वरूप के कारण ऐसी अवधारणा संभव नहीं है. इस प्रकार, एक समाधान जिसे आगे रखा जा सकता है, वह है ऐसी व्यवस्था को अपनाना, जहां राष्ट्रपति सरकार के मुखिया हों.

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