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दूरसंचार कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश करने का निर्देश - 30-day validity pre-paid mobile recharge plans

मोबाइल प्रीपेड ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान पेश करने होंगे (30 day validity pre-paid mobile recharge plans).

Trai mandates telcos
मोबाइल प्रीपेड ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर

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Published : Jan 29, 2022, 5:50 AM IST

नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा कि दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान पेश करने होंगे.
इस कदम से ग्राहक द्वारा एक साल में किए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है.

इस समय दूरसंचार कंपनियां प्रीपेड खंड में 28 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान देती हैं, जिससे ग्राहकों को एक साल में 13 रिचार्ज करने पड़ते हैं. ट्राई ने एक अधिसूचना में कहा, 'प्रत्येक दूरसंचार सेवाप्रदाता 30 दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा.'

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दूरसंचार कंपनियों को इस आदेश का अनुपालन अधिसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर करना होगा.

(पीटीआई-भाषा)

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