नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के मौजूदा कार्यकाल को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे. शीर्ष अदालत ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के हलफनामे पर गौर किया कि आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के अलावा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक अन्य सदस्य को 31 मार्च 2025 तक नियुक्त किया गया है.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह कहकर वकील राधाकांत त्रिपाठी की जनहित याचिका का निपटारा कर दिया कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि केंद्र सरकार आवश्यक कदम नहीं उठाएगी. पीठ ने अपने 20 अक्टूबर के आदेश में कहा कि जवाबी हलफनामे में केंद्र ने यह भी सूचित किया है कि आयोग में उपयुक्त उम्मीदवारों के अभाव में सदस्यों के चार पद खाली पड़े हैं.