नई दिल्ली : संशोधित भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, और भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया जो औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अन्य की जगह लेंगे. अगस्त में विधेयक पेश किए जाने के बाद, उन्हें समीक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया. समिति ने व्यापक कानूनी बिरादरी के साथ मिलकर विधेयकों में कई बदलावों का सुझाव दिया. हालाँकि, इन परिवर्तनों को शामिल करने के लिए, दो विकल्प उपलब्ध थे.
1. विधेयकों को मतदान के लिए रखें, और यदि वे सफलतापूर्वक अधिनियम बन जाते हैं, तो आवश्यक संशोधन लाएँ.
2. विधेयकों को वापस लें, बदलावों को शामिल करें और फिर इसे पुनर्विचार के लिए रखें.
पार्टनर एंड अटॉर्नी के जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर दिव्यम अग्रवाल ने कहा, "पहला विकल्प एक बहुत लंबी प्रक्रिया है क्योंकि संशोधनों को अपने स्वयं के बिलों के माध्यम से करना होगा, जिन्हें स्वयं भी संपूर्ण पढ़ने और मतदान प्रक्रिया से गुजरना होगा. यही कारण है कि केंद्र सरकार ने दूसरा विकल्प चुना. खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी पुष्टि की है.''
हालाँकि नए विधेयकों में कई सुझाए गए बदलावों को शामिल किया गया है, लेकिन सभी पर विचार नहीं किया गया है. अग्रवाल ने कहा, "इसलिए, अंतिम परिणाम कुछ मायनों में थोड़ा मिश्रित जैसा है."
उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सामुदायिक सेवा को शामिल करना कारावास के दंडात्मक मॉडल से एक उल्लेखनीय और प्रगतिशील विचलन है, जो प्रचलित वैश्विक सर्वसम्मति को प्रतिबिंबित करता है.
अग्रवाल ने कहा, "इसी तरह, "आर्थिक अपराधियों" के लिए हथकड़ी लगाने की आवश्यकता को हटाना भी एक स्वागत योग्य कदम है. हथकड़ी लगाना, और विशेष रूप से सार्वजनिक तौर पर हथकड़ी लगाना सामाजिक रूप से एक बहुत ही अपमानजनक कार्य है, और इसे केवल हत्या और बलात्कार जैसे सबसे जघन्य अपराधों के लिए ही आरक्षित किया जाना चाहिए."
केंद्र सरकार ने व्यभिचार को अपराध मानने वाले "लिंग-तटस्थ" प्रावधान और गैर-सहमति वाले समलैंगिक यौन संबंधों को अलग से अपराध घोषित करने के प्रावधान को शामिल करने की संसदीय पैनल की सिफारिश को शामिल नहीं किया है.
अग्रवाल ने कहा, "भारतीय न्याय संहिता से गैर-सहमति वाले समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध के रूप में हटाना एक निश्चित रूप से कदम पीछे हटाने वाली बात है. इसका प्रभावी अर्थ यह है कि भारतीय कानून में ऐसे कोई प्रावधान नहीं हैं जो पुरुष बलात्कार को रोकते हों."
इस बीच, संशोधित भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 में वैवाहिक संबंधों में महिलाओं के खिलाफ "क्रूरता" को परिभाषित करने और बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा करने वाली अदालती कार्यवाही के प्रकाशन को दंडित करने के लिए दो नए प्रावधान जोड़े गए हैं.
अग्रवाल ने कहा, "कुल मिलाकर, व्यापक कानूनी समुदाय आगे के विकास पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है. यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि क्या इन विधेयकों में और बदलाव होंगे या क्या उन्हें अपने वर्तमान स्वरूप में मतदान के लिए पेश किया जाएगा. इन परिस्थितियों में, अभी भी इन विशिष्ट विधेयकों के सटीक प्रभाव के बारे में काफी अनिश्चितता है.''
बीएनएस-द्वितीय विधेयक के अनुसार, इसमें व्यभिचार के लिए संसदीय पैनल के सुझावों को शामिल नहीं किया गया है, जिसे 497 के तहत जोड़ा गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया था. बीएनएस-द्वितीय विधेयक में धारा 377 भी नहीं है जो प्रकृति के आदेश के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है. विधेयक पारित होने के बाद, ये दो धाराएं 377 और 497 अस्तित्व में नहीं रहेंगी.
संसदीय पैनल ने 497 के तहत व्यभिचार को जोड़ा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए समाप्त कर दिया था कि इसे इसलिए जोड़ा गया क्योंकि "विवाह की संस्था पवित्र है" और इसे "संरक्षित" किया जाना चाहिए. बीएनएस-दूसरे विधेयक में दो और नए प्रावधान जोड़े गए हैं. इनमें धारा 73 शामिल है जो कहती है कि जो कोई भी धारा 72 में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को ऐसे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, उसे दो साल की कैद और जुर्माना हो सकता है.
इसमें यह भी कहा गया कि किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के फैसले का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं है. हालाँकि, सरकार ने मॉब लिंचिंग में हत्या के लिए अतिरिक्त सजा को खत्म करने की पैनल की सिफारिश को स्वीकार कर ली है. अब इस मामले में आम हत्या के समान सजा का प्रावधान किया गया है. मूल बीएनएस विधेयक में इस अपराध के लिए कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान किया गया था.
संशोधित बीएनएस विधेयक के अनुसार जब पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या ऐसे किसी कारक के आधार पर हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जायेगा.
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