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गर्भवती को पैदल चलने के लिए किया मजबूर, पुलिस अधिकारी सस्पेंड - ट्रैफिक नियमों का उलंघन

ओडिशा में मयूरभंज जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. ओडिशा में एक गर्भवती महिला को तीन किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया. इस संवेदनहीन घटना के बाद महिला पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है.

गर्भवती महिला को पैदल चलने के लिए किया गया मजबूर
गर्भवती महिला को पैदल चलने के लिए किया गया मजबूर

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Published : Mar 30, 2021, 11:18 AM IST

भुवनेश्वर : ओडिशा में मयूरभंज जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. ओडिशा में एक गर्भवती महिला को तीन किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया. इस संवेदनहीन घटना के बाद महिला पुलिस अधिकारी रीना बक्सल को सस्पेंड कर दिया गया है.

पूरा मामला मयूरभंज जिले के बारीपाडा का है जहां एक महिला पुलिस अधिकारी ने 'न्यू एमवी एक्ट' के तहत बिक्रम बरुली नामक व्यक्ति को ट्रैफिक नियमों के उलंघन करने पर जुर्माना देने के लिए कहा, बिक्रम ने ऑनलाइन जुर्माना भरने की बात कही लेकिन महिला पुलिस अधिकारी ने उसकी बात नहीं मानी और व्यक्ति को भुगतान के लिए शरत पुलिस स्टेशन ले गई. जिसके बाद उसके साथ गर्भवती महिला वहीं सड़क किनारे काफी देर तक इंतजार करती रही. जब उसका पति वापस नहीं आया तो महिला मजबूर होकर कड़ी धूप में शरत पुलिस स्टेशन तक 3 किलोमीटर पैदल चली गई.

ओडिशा में मयूरभंज जिले की घटना, देखिए

गर्भवती महिला को पैदल चलने के लिए मजबूर करने के आरोप में शरत थाना प्रभारी महिला अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया.

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पुलिस जानकारी के मुताबिक युवक बाइक से अपनी 8 माह गर्भवती पत्नी को चेक-अप के लिए अस्पताल ले जा रहा था. उसकी पत्नी ने हेलमेट नहीं लगाया था. चेकिंग के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने दोनों को रोका और भुगतान के लिए महिला के पति को पुलिस स्टेशन ले गई. इस दौरान गर्भवती महिला को 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा जिससे महिला को काफी परेशानी हुई. व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसडीपीओ पुलिस अधिकारी से की. शिकायत के बाद महिला को सस्पेंड कर दिया गया.

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