नैनीतालः गली मोहल्ले में बच्चों के खेलने संबंधित दिक्कतों के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, खेल सचिव उत्तराखंड, निदेशक खेल, सचिव शहरी विकास को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि खेलो इंडिया के तहत कोई ऐसी पॉलिसी है, जिसके तहत बच्चों के शारीरिक विकास के लिए प्ले ग्राउंड बनाया जा सके. इस संबंध में दो हफ्ते के भीतर जवाब पेश करें.
दरअसल, गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था. जिसमें बच्चों का कहना है कि उनके आस पास या पड़ोस में कोई खेल का मैदान नहीं है. ऐसे में जब वो स्कूल के बाद गली में खेलने के लिए जाते हैं तो पास वाली आंटी या अंकल उनकी बॉल छुपा देते हैं. कभी-कभी उनको डांटते हैं और गली में खेलने के लिए मना कर भगा देते हैं. बच्चों की ओर से पत्र में कहा गया है कि उनको खेलने के लिए जरूरी सामान और मैदान उपलब्ध कराया जाए.
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