बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka HC) ने शुक्रवार को हासन से जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया. न्यायमूर्ति के नटराजन ने अपने फैसले में दोनों याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया.
निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता जी देवराजेगौड़ा और तत्कालीन भाजपा के पराजित उम्मीदवार ए मंजू (2019 एलएस चुनाव) की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नटराज की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश पारित किया.
प्रज्वल रेवन्ना जद (एस) के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं. वह 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव जीतने वाले पार्टी के एकमात्र नेता हैं. मंजू ने भाजपा के टिकट पर रेवन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था. बाद में वह जद (एस) में शामिल हो गए, और वर्तमान में विधायक हैं. याचिकाओं में दावा किया गया था कि रेवन्ना चुनावी कदाचार में शामिल थे और उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं दी थी.
न्यायमूर्ति के नटराजन ने शुक्रवार को अदालत में अपने फैसले का मुख्य भाग सुनाया. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दोनों चुनाव याचिकाएं आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं. न्यायमूर्ति नटराजन ने कहा, 'लौटे उम्मीदवार, प्रतिवादी नंबर 1 अर्थात् प्रज्वल रेवन्ना उर्फ प्रज्वल आर, संसद सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र 16, हासन (सामान्य) का चुनाव दिनांक 23.5.2019 को घोषित उम्मीदवार के रूप में शून्य घोषित किया जाता है.'
हालांकि उच्च न्यायालय ने मंजू को विजयी उम्मीदवार घोषित करने की याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को खारिज कर दिया क्योंकि वह स्वयं 'भ्रष्ट आचरण में शामिल' थे.
एचसी ने कहा, 'दोनों मामलों में ए मंजू को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने की याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को इस निष्कर्ष के मद्देनजर खारिज कर दिया गया है क्योंकि वह खुद भ्रष्ट आचरण में शामिल हैं.'
भाई और पिता पर भी कार्रवाई का निर्देश :हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनावी कदाचार के लिए प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना (विधायक और पूर्व मंत्री) और भाई सूरज रेवन्ना (एमएलसी) के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया.
चुनाव के समय भ्रष्ट आचरण करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत शिकायत में एचडी रेवन्ना और सूरज रेवन्ना का नाम लिया गया है और साथ ही ए मंजू का भी नाम लिया गया है. एचसी ने कहा कि चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा और चुनाव प्रक्रिया नियमों का पालन करेगा.
याचिकाओं में कदाचार के साथ-साथ प्रज्वल द्वारा संपत्ति की घोषणा न करने के कई उदाहरण दिए गए थे. दावा किया गया था कि चेन्नाम्बिका कन्वेंशनल हॉल की कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपये थी, लेकिन प्रज्वल ने इसकी कीमत केवल 14 लाख रुपये बताई थी. एक अन्य उदाहरण एक खाते में बैंक शेष 5 लाख रुपये घोषित किया गया था लेकिन कथित तौर पर 48 लाख रुपये जमा थे. यह आरोप लगाया गया था कि सांसद के पास बेनामी नाम पर कई संपत्तियां थीं और उन्होंने 'आयकर धोखाधड़ी' भी की थी.