नई दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की सीबीआई हिरासत 29 दिसंबर तक बढ़ाई. इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को वीडियोकॉन ग्रुप के एमडी वीएन धूत, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति व व्यवसायी दीपक कोचर से लोन फ्रॉड मामले में एक साथ पूछताछ की.
तीनों वर्तमान में तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में हैं, और मामले में नए खुलासे के लिए उनसे एक साथ पूछताछ की गई. सीबीआई सूत्रों ने कहा कि तीनों से एक ही तरह के सवाल पूछे गए. जिनमें से कुछ सवालों पर वे टालमटोल कर रहे थे. उन्होंने पूछताछ की कार्रवाई में सहयोग नहीं किया. 26 अगस्त, 2009 को, चंदा कोचर की अध्यक्षता वाली तत्कालीन आईसीआईसीआई बैंक स्वीकृति समिति ने बैंक के नियमों और नीतियों का उल्लंघन करते हुए वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (वीआईईएल) को 300 करोड़ रुपये का टर्म लोन मंजूर किया, जिसमें सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ बेईमानी से लोक सेवक के रूप में उसकी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके आपराधिक साजिश रची गई.