नई दिल्ली :केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू करने के लिए तैयार है. सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने गुरुवार को ये बात कही. सीबीआईसी के चेयरमैन ने मीडियाकर्मियों से कहा, "हम इसे एक अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं." यह कदम सभी राज्यों की सर्वसम्मति से उठाया गया है और हाल ही में लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया गया.
अग्रवाल ने कहा, "एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित करना होगा या 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा." ऑनलाइन गेमिंग के मामले में लगाए गए दांव, कैसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ के मामले में सट्टेबाज/टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा. कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है.