हैदराबाद: वाईएसआर कांग्रेस सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को सीबीआई ने उनके चाचा और पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें तुरंत रिहा कर दिया गया क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले ही उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी. सूत्रों ने कहा कि 3 जून को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश हुए अविनाश रेड्डी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया.
आंध्र प्रदेश के कडप्पा से लोकसभा सदस्य, जिन्हें 31 मई को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी, उनको जांच में सहयोग करने और मामले के सिलसिले में जून 2023 के अंत तक हर शनिवार को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह बात कही थी कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को सीबीआई की संतुष्टि के लिए 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के निष्पादन पर जमानत पर रिहा किया जाएगा.
जानकारी के अनुसार आरोपी सांसद ने उन शर्तों को पूरा किया है. अदालत ने उन्हें जांच पूरी होने तक सीबीआई की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के लिए भी कहा था और आदेश दिया था कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या किसी सबूत को नहीं बदलेंगे. अविनाश रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं, सीबीआई जांच के दायरे में हैं और इस साल केंद्रीय एजेंसी द्वारा कई बार पूछताछ की गई है.