नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेतासुशांत सिंह राजपूत पर आधारित फिल्म 'न्याय: द जस्टिस' की स्क्रीनिंग रोकने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि उनके प्रचार और गोपनीयता के अधिकार वैध नहीं हैं और उनके निधन के साथ समाप्त हो गए हैं. उनकी मृत्यु के एक साल बाद जून 2021 में ओटीटी प्लेटफॉर्म लापालैप पर रिलीज किया गया था.
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने राजपूत के पिता द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक सेलिब्रिटी के रूप में क्षणभंगुर चीज पर कानूनी अधिकार जमा करना एक विरोधाभास प्रतीत होता है. कानून खुद को सेलिब्रिटी संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं बनने दे सकता. कोर्ट ने कहा कि हमारी संवैधानिक योजना में, जो व्यक्तियों को समानता की गारंटी देती है और जिसमें समानता एक पोषित प्रस्तावना लक्ष्य है, अधिकारों का एक अतिरिक्त बंडल जो केवल मशहूर हस्तियों के आनंद के लिए उपलब्ध होगा, यह स्वीकार्य नहीं लगता है. किसी के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से निकलने वाले अधिकार सभी के लिए उपलब्ध होंगे न कि केवल मशहूर हस्तियों के लिए.