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कलकत्ता हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ी राहत, रथ यात्रा पर रोक से इनकार

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है. कलकत्ता हाईकोर्ट में बीजेपी की रथ यात्रा के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में कहा गया था कि प्रस्तावित रथ यात्रा से प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

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Published : Feb 11, 2021, 5:45 PM IST

Updated : Feb 11, 2021, 6:07 PM IST

कोलकाता : भारतीय जनता पार्टी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को रथ यात्रा रोकने से संबंधित दायर याचिका पर यह बड़ा फैसला सुनाया है.

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने टिप्पणी की है कि अदालत राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए नहीं बैठी है. उसी समय, न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि मामला विशुद्ध रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दायर किया गया था. क्योंकि, वादी ने अपनी पहचान के रूप में कहा है कि वह तृणमूल लीगल सेल का सदस्य है. परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट है कि यह जनहित याचिका पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है.

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बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) आमने-सामने हैं. दोनों पार्टियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने का मन बना चुकी है.

Last Updated : Feb 11, 2021, 6:07 PM IST

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