चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भाजपा के पूर्व मंत्री के घर के बाहर गोबर फेंकने वाले कृषि कानून विरोधियों पर भारतीय कानून संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत लगाया गया आरोप बुधवार को वापस लेने का आदेश दिया. अमरिंदर सिंह के पास गृह विभाग भी है, उन्होंने उस स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, जिसने 'हत्या का प्रयास' वाली धारा के तहत मामला दर्ज किया था.
इस मामले की जांच अब एक विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 307 के तहत मामला दर्ज करने वाले एसएचओ का तबादला कर दिया गया है. उन्होंने होशियारपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हत्या की कोई कोशिश नहीं की गई थी, बल्कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पंजाब के पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद के निवास के सामने गाय के गोबर से भरी एक ट्रॉली को अनलोड किया था.