भोपाल/नई दिल्ली : भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मदीवार और मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव आयोग ने एक और नोटिस जारी किया है. कांग्रेस की शिकायत पर आयोग ने साध्वी पर चुनाव प्रचार के लिये लगाये गये तीन दिन के प्रतिबंध को तोड़ने पर नोटिस जारी किया है.
आयोग द्वारा साध्वी पर चुनाव प्रचार के लिये लगाये गये तीन दिन के प्रतिबंध की अवधि रविवार सुबह ही समाप्त हुयी है. साध्वी प्रज्ञा ने रविवार को संवाददाताओं से कहा, 'जो भी नोटिस अगर मुझे मंदिर जाने पर मिला है. मैं सन्यासी हूं. मेरे जीवन का आधार मंदिर है, पूजा पाठ है, अध्यात्म है, जन कल्याण औ राष्ट्रकल्याण है. गीता, गंगा, गाय माता है. हमें इनसे अगर कोई रोकता है तो वह अपने जीवन के बारे में सोचे.'
जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े ने बताया कि उन्हें प्रज्ञा ठाकुर का जवाब मिल गया है और वह उसे प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी एल कांताराव को प्रषित कर रहे हैं जो कि इस पर आगे विचार करेंगे.
मालूम हो कि चुनाव आयोग अब तक साध्वी प्रज्ञा को तीन नोटिस जारी कर चुका है. इससे पहले साध्वी के महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व अधिकारी और मुम्बई आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे और बाबरी ढांचे के ढहाये जाने पर विवादित बयान देने पर नोटिस जारी किये गये थे. इसके बाद भगवा दल की इस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए उन पर 72 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था.
पढ़ेंः साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रवादी महिला हैं : रामदेव