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जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जिला अदालतों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जारी अधिसूचना दर की - district court vacancies

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के महापंजीयक संजय धार ने 26 दिसंबर 2019 को रिक्तियां भरने के लिए विज्ञापन दिया था. इसमें आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 दी गई थी. धार ने एक ताजा अधिसूचना जारी कर कहा, 26 दिसंबर 2019 के विज्ञापन नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है. जानें क्या है पूरा विवरण...

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जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय

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Published : Jan 1, 2020, 8:12 PM IST


श्रीनगर : जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए दी विज्ञापन अधिसूचना वापस ले ली है.

आपको बता दें कि विपक्ष ने गत वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सभी भारतीयों से आवेदन मंगाए जाने का कड़ा विरोध किया था.

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के महापंजीयक संजय धार ने 26 दिसंबर 2019 को रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था. इसमें आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 दी गई थी.

पढ़ें : 2019 की सुर्खियां : जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला

धार ने मंगलवार शाम को एक ताजा अधिसूचना जारी कर कहा, 'सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 26 दिसंबर 2019 के विज्ञापन नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है जिसमें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में गैर राजपत्रित श्रेणी में अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे.'

अधिसूचना वापस लेने की कोई वजह नहीं बताई गई है लेकिन विभिन्न विपक्षी दलों के मुखर प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया है. नेशनल कांफ्रेंस, जेकेएनपीपी और वाम दलों समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की मांग की है.

स्थानीय लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में नौकरियों के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन ने कहा, 'सरकार को विभिन्न सुझाव मिले हैं और इनका अध्ययन किया जा रहा है.'

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