नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने 5 सितंबर तक मामले को टाल दिया है. अब इस मामले में 5 सितंबर को ही सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पांच सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे.
शीर्ष अदालत ने चिदंबरम के वकील से कहा कि फिलहाल वह निचली अदालत में सोमवार को दायर अंतरिम जमानत याचिका पर पांच सितंबर तक जोर नहीं दें. इस याचिका पर निचली अदालत में आज ही सुनवाई होनी है.
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच सितंबर को सुनवाई की जायेगी.
पीठ ने इस मामले को पांच सितंबर के लिये सूचीबद्ध करते हुये कहा 'हम इस बात के प्रति सजग हैं कि हमें संबंधित निचली अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं छीनना चाहिए.'
पूर्व हुई सुनवाई में अदालत ने क्या कहा
इससे पूर्व हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि वह सर्वोच्च अदालत द्वारा इससे पहले दिन में की गई टिप्पणी के मद्देनजर यह आदेश पारित कर रही है. उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत से कहा था कि वह चिदंबरम की हिरासत अवधि एक और दिन के लिये बढ़ा दे.
बता दें कि चिदंबरम (73) की तीन दिन की CBI हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें आज अदालत में पेश किया गया था. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ मंगलवार को ही चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर साढ़े तीन बजे के बाद सुनवाई करेंगे.
न्यायाधीश ने अपने पांच पन्नों के आदेश में कहा, 'अंतरिम जमानत याचिका का नोटिस सीबीआई को दिया जाए जिससे वह तीन सितंबर को अपना जवाब दे सके.'
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न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय में मामले से जुड़े घटनाक्रम का संज्ञान लिया.
न्यायालय ने पूर्व में निचली अदालत से कहा था कि वह सोमवार को ही चिदंबरम की अंतरिम जमानत के अनुरोध पर विचार करें और कहा कि अगर उन्हें राहत नहीं दी जाती है तो उनकी सीबीआई हिरासत तीन और दिनों के लिये बढ़ा दी जाए.
हालांकि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के दखल के बाद न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने अपने आदेश में बदलाव करते हुए चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई गुरुवार (पांच सितंबर) की जगह मंगलवार को तय कर दी.
चिदंबरम ने अपनी याचिका में गैर जमानती वारंट के साथ ही निचली अदालत द्वारा दिये गए हिरासत के आदेश को चुनौती दी है. निचली अदालत में सीबीआई ने मामले में चिदंबरम को किसी भी तरह की राहत दिये जाने का विरोध किया और उनकी हिरासत अवधि एक दिन के लिये बढ़ाए जाने की मांग की.