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दिल्ली-एनसीआर में एंट्री की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

दिल्ली-हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लगती सीमा पर पिछले कई दिनों से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को मिलकर एक कॉमन पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं.

delhi haryana and uttar pradesh together form a common policy on the border
दिल्ली-हरियाणा और उत्तरप्रदेश को साथ कॉमन पॉलिसी बनाने के निर्देश

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Published : Jun 4, 2020, 12:42 PM IST

दिल्ली/चंडीगढ़:हरियाणा-दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से आवाजाही को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई की गई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीनों राज्यों को मिलकर एक कॉमन पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली एनसीआर में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहर आते हैं. लिहाजा यहां के लोगों को दिल्ली आना-जाना पड़ता है. ऐसे में लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही पर असर पड़ रहा था. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को एक सप्ताह के अंदर एक कॉमन पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं.

सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि इस मामले में एक नीति, एक पथ और एक पोर्टल की आवश्यकता है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर फैसला करने के लिए तीन राज्यों की एक बैठक तय करने के लिए भी कहा है.

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खास बात ये है कि लॉकडाउन-4 के दौरान जब गृह मंत्रालय ने बॉर्डर बंद करने के निर्देश दिए थे. तो दिल्ली सरकार ने अपने बॉर्डर खुले रखे. जिसके बाद लॉकडाउन-5 में जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बॉर्डर खोलने की गाइडलाइंस दी तो दिल्ली ने अपनी सीमाएं सील कर लीं. ऐसे में लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

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