दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

जेएनयू फीस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दी छात्रों को राहत, पुरानी फीस पर ही होगा रजिस्ट्रेशन

जेएनयू फीस मामले में आज दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ ने पक्षकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी को नोटिस जारी किए. पढ़ें पूरी खबर

By

Published : Jan 24, 2020, 3:28 PM IST

Updated : Feb 18, 2020, 6:07 AM IST

etvbharat
फाइल फोटो

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रावास की नियमावली में संशोधन के फैसले को चुनौती देने वाली जेएनयू छात्र संघ की याचिका पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि नए अकादमिक वर्ष के लिए अभी तक पंजीकरण नहीं कराने वाले जेएनयू के छात्र पुरानी छात्रावास नियमावली के तहत पंजीकरण करा सकते हैं.

न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ ने मामले में पक्षकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी को भी नोटिस जारी किए.

जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष और छात्र संघ के अन्य पदाधिकारियों साकेत मून, सतीश चंद्र यादव और मोहम्मद दानिश ने याचिका दाखिल की थी. याचिका में पिछले साल 28 अक्टूबर को जारी आईएचए की कार्यवाही के विवरण और 24 नवंबर को गठित उच्च स्तरीय समिति के अधिकार क्षेत्र और उसकी सिफारिशों पर सवाल उठाए गए हैं.

याचिका में मसौदा छात्रावास नियमावली रद्द करने के लिए निर्देश की मांग करते हुए आईएचए के फैसले को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना, अवैध और छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया गया है.

जेएनयू-जामिया छात्रों पर बरसे बाबा रामदेव, कहा- जिन्ना वाली आजादी के नारे लगाना गद्दारी है

याचिका में दावा किया गया है कि छात्रावास नियमावली में संशोधन जेएनयू कानून, 1966 , अध्यादेश और छात्रावास नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है.

Last Updated : Feb 18, 2020, 6:07 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details