बेंगलुरु : कोरोना वायरस के जेलों में फैलने के बाद अब कुछ कैदियों को घर भेजने की कवायद की जा रही है. इस सिलसिले में कर्नाटक सरकार ने पैरोल नियमों में संशोधन करने के लिए एक मसौदा तैयार किया है.
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि चेक बाउंस और अन्य मामलों में दोषी कुछ अपराधी बिना जुर्माना दिए जेलों में रहते हैं. सरकार ऐसे कैदियों की सुरक्षा के मद्देनजर जेलों में बंद लोगों को पैरोल देने के लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है.
बता दें कि सोमवार को एस ओका की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कई लोगों द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई की, जिसमें सैयद शाहताज और एम मारुमती शामिल हैं, जो अदालत में जुर्माना अदा किए बिना जेल में रह रहे हैं.
सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर्नाटक संक्रामक रोगों (कोविड -19) के तहत पैरोल नियमों में संशोधन किए गए हैं.