नई दिल्ली : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के पास दिल्ली दंगों के दौरान फेसबुक पर फैले द्वेषपूर्ण भाषण को लेकर कार्यवाही में दखल देने का अधिकार नहीं है.
अदालत फेसबुक के एमडी अजीत मोहन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी. मोहन ने कमेटी के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी. केंद्र ने फेसबुक का पक्ष लेते हुए कहा कि उसे जबरन पेश नहीं किया जा सकता.
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