प्रयागराज : ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वेक्षण नहीं होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ASI सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि वाराणसी कोर्ट ने ASI सर्वे की बात कही थी, जिसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट का रुख किया. सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है.
बता दें कि ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के सिविल कोर्ट ने 8 अप्रैल 2021 को फैसला सुनाते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया था. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी थी. कोर्ट ने इस मामले में पांच लोगों की टीम बनाकर पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी किया था.
इसमें मुस्लिम पक्ष से भी दो लोगों को शामिल करने का आदेश था. सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज ने ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सर्वे का फैसला सुनाया था. कोर्ट ने विवादित स्थान का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने, खुदाई कराने और उसकी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किया था.