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सुकमा: चूने का नाम पर सीएमओ ने लगाया 6 लाख का चूना!

सुकमा नगर पालिका सीएमओ पर बिना अनुमति पेयजल शुद्धिकरण के नाम पर एलम और चूना खरीदी में भारी अनियमितता का आरोप लगा है. पीआईसी सदस्यों ने सीएमओ पर इस सौदे में 6 लाख रुपये का हेरफेरी का आरोप लगाया है.

चूना खरीदी में अनियमितता का आरोप

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Published : Mar 7, 2019, 12:41 PM IST

Updated : Mar 7, 2019, 1:01 PM IST

सुकमा: नगर पालिका सुकमा के प्रेसिडेंट इन काउंसिल (पीआईसी) के सदस्यों ने सीएमओ विकास पाटले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सीएमओ पर बिना अनुमति पेयजल शुद्धिकरण के नाम पर एलम और चूना खरीदी का आरोप लगाया है. पीआईसी सदस्यों ने सीएमओ पर इस सौदे में 6 लाख रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया है.

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प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्यों का आरोप है कि, मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास पाटले नगर पालिका के ट्रैक्टर, टैंकर और अन्य कई शासकीय सामग्री को बिना निर्धारित मूल्य के ही बेच दिया है. मामले में पीआईसी के सदस्यों के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता धनीराम बारसे, मानसिंह सोमवंशी ने बुधवार को सुकमा कलेक्टर चंदन कश्यप से मुलाकात की और सीएमओ के खिलाफ जांच की मांग की है.

30 पैकेट चूना और 30 फिटकरी
पीआईसी के सदस्यों ने बताया कि, नगर पालिका सुकमा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने 6 लाख रुपये खर्च कर पेयजल शुद्धिकरण के लिए एलम और चुना खरीदा है. जिसमें दो सौ पैकेट चूना और ढाई सौ पीस एलम खरीदी का दावा किया है. जबकि 30 पैकेट चूना और 30 फिटकरी मिली है.

खरीदी से पहले ही कर दिया गया भुगतान
नगर पालिका उपाध्यक्ष रमाकांत नायक का आरोप है कि, एलम और चूना खरीदी में सीएमओ ने जमकर मनमानी की है. सीएमओ ने खरीदी से पहले ही सप्लायर को भुगतान कर दिया था. 6 लाख की लागत से खरीदी गई एलम और चूना की डिलीवरी 23 और 30 जनवरी को दिखाया गया है. जबकि भुगतान 10 और 19 जनवरी को ही कर दिया गया. शासकीय दस्तावेजों में सीएमओ ने दो सौ पैकेट चूना और ढाई सौ पीस एलम खरीदना बताया है. जबकि एलम की जगह फिटकरी और चूना पाया गया है. वर्तमान में एलम की जगह प्रतिबंधित फिटकरी का इस्तेमाल पेयजल शुद्धिकरण में किया जा रहा है. जो इंसान के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है.

सामान्य सभा और पीआईसी की बैठक जरूरी
बीजेपी के वरिष्ठ नेता मानसिंह सोमवंशी ने बताया कि सीएमओ ने क्रय नियमों को पूरी तरह ताक पर रख कर एलम और चूना की खरीदी की गई है. नगर पालिका नियम के तहत किसी भी क्रय या विक्रय से पहले सामान्य सभा और पीआईसी की बैठक बुलाई जाती है. बैठक में ही सर्वसम्मति से क्रय-विक्रय या निर्माण पर फैसला लिया जाता है. इसके बाद ही कोई समान का क्रय या विक्रय के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है. एलम-चूना खरीदी और ट्रैक्टर-टैंकर के विक्रय के मामले में ऐसा न कर सीएमओ ने नियम विरुद्ध काम किया है.

Last Updated : Mar 7, 2019, 1:01 PM IST

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