रायपुरः प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन रायपुर और नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने पालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. संगठन ने छात्रों के नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया को लेकर 15 बिंदुओं की गाइ़़डलाइन जारी की है.
नामांकन के समय फीस और नियमों समझने के निर्देश
प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने छात्रों के नए सत्र में नामांकन के लिए पालकों को जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा. एसोसिएशन ने जारी निर्देश में कहा है कि विद्यालय को लेकर पालक पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं. पालक विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व विद्यालय की फीस और नियमों की पूरी जानकारी लें. सहमत होने पर ही स्कूल में प्रवेश दिलाएं.
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प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने जारी किए निर्देश
- पालकों अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने से पहले स्कूल की फीस और नियमों की पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लें.
- स्कूल में प्रवेश के पहले छात्रों का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रंगीन फोटो लेना अनिवार्य है. दूसरे विद्यालय से आ रहे बच्चों की टीसी लें.
- पालक शासन के नियमानुसार फीस नियामक समिति से अनुमोदित शुल्क की जानकारी प्रवेश के समय ही प्राप्त कर लें
- स्कूल के नियमों के अनुसार फीस किस्तों में जमा करने की अनुमति होगी. वाहन शुल्क भी इसी अनुसार देना होगा.
- स्कूल के शैक्षणिक सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा से पहले फीस का पूरा भुगतान करना अनिवार्य है.