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छत्तीसगढ़ में क्राइम ब्रांच का गठन, गृह विभाग ने आदेश किया जारी

छत्तीसगढ़ में साल 2018 में भंग हुए क्राइम ब्रांच के बाद आज गृह विभाग ने आदेश जारी किया है. आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर क्राइम ब्रांच का गठन (Crime Branch formed in Chhattisgarh ) होगा.

Crime Branch formed in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में क्राइम ब्रांच का गठन

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Published : Mar 4, 2022, 9:04 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में क्राइम ब्रांच का गठन किया गया है. यह गठन मुख्यमंत्री के निर्देश पर किया (Crime Branch formed in Chhattisgarh ) गया. छत्तीसगढ़ के 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में क्राइम ब्रांच का गठन किया गया है. इस गठन के बाद प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. क्राइम ब्रांच गठन को लेकर गृह विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है.

गृह विभाग ने जारी किया आदेश

आदेश में कहा गया है कि "पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज, दुर्ग एवं बिलासपुर रेंज मुख्यालय के जिलों में क्राइम ब्रांच का गठन होगा. रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में अपराधों एवं साइबर क्राइम पर नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक के सीधे नियंत्रण एवं पुलिस महानिदेशक रेंज के अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में इन 3 जिलों में एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट ( ACCU) के गठन की सहमति दी गई है. यह सहमति इस शर्त के साथ दी गई है कि, इन जिलों में उपलब्ध बल में से ही यह कार्य कराया जाए." यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के अपर सचिव मनोज श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी किया गया है.

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2018 में भंग कर दिया गया था ब्रांच

गौर हो कि छत्तीसगढ़ में काम कर रहे क्राइम ब्रांच को कांग्रेस की सरकार आने के बाद साल 2018 में भंग कर दिया गया था. क्राइम ब्रांच पर आए दिन अवैध वसूली सहित कई अन्य तरह की शिकायतें लग रही थी. जिसके बाद क्राइम ब्रांच को भंग करने के आदेश तत्कालीन डीजीपी डीएम अवस्थी के द्वारा जारी किए गए थे. हालांकि अब 3 साल बाद एक बार फिर क्राइम ब्रांच का गठन किया जा रहा है.

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