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कवर्धा: कोरोना से निपटने जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर, बनाए गए कंट्रोल रूम

कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कवर्धा जिले में समस्याग्रस्त लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने, प्राप्त सूचनाओं और समस्याओं का निराकरण के लिए जिला पंचायत कार्यालय में नियत्रंण कक्ष की स्थापना की है. इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.

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Published : Mar 27, 2020, 6:02 PM IST

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प्रतीकात्मक फोटो

कवर्धा: जिले में संवेदनशील समस्याग्रस्त लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने नियंत्रण कक्ष संचालित किया जा रहा है. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रदेश को लॉकडाउन किया है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कवर्धा जिले में समस्याग्रस्त लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने, प्राप्त सूचनाओं और समस्याओं का निराकरण के लिए जिला पंचायत कार्यालय में नियत्रंण कक्ष की स्थापना की है.

आदेश की कॉपी

जिला पंचायत सीईओ विजय दयाराम के ने बताया कि इस नियंत्रण कक्ष में राशन सामग्री, पानी, स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलना या अन्य कोई भी समस्या होने पर इस फोन नम्बर 07741-232101 पर संपर्क कर अपनी समस्या दर्ज करा सकते है. साथ ही कलेक्टर ने जिले मे दवाई से लेकर अति आवश्यक वस्तुओं की सेवा के लिए अलग-अलग 6 समिति बनाई हैं.

जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर

इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाले परेशानियों के लिए जरूरत के समय पंजीकृत श्रमिकों और कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार तत्कालीन सहायता प्रदान करने के लिए जिला हेल्पलाइन नंबर 6265363846, 8959375295, 9425245724 जारी किया गया है.

आदेश की कॉपी

जानकारी नहीं देने पर की जाएगी कार्रवाई

कलेक्टर ने श्रमिकों से संबंधित प्रकरणों का 24 घंटों के अंदर निराकरण करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही जिले में विदेश या अन्य राज्यों से यात्रा कर लौटे लोगों को स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट देना अनिवार्य है. सूचना के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रुम बनाया गया है. जिसका टोल फ्री नंबर 104 पर या जिला सर्वेलेंस इकाई 07741-232078, मोबाइल नंबर 9993491300 पर डयल कर जानकारी देना अनिवार्य है. बाहर से आए हुए लोगों के जानकारी नहीं देने पर और आदेश का पालन नहीं करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270, 188, एपीडेमिक एक्ट 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के 2005 की धारा 51 से 60 मे उल्लेखित प्रवधान के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

जारी किया गया नोटिस

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