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जांजगीर-चांपा : मनमानी नहीं कर पाएंगे निजी स्कूल, कलेक्टर ने जारी की गाइड लाइन

निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर कलेक्टर ने स्कूल संचालकों की बैठक ली. कलेक्टर ने बैठक में 12 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है, जिनका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

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Published : Jun 2, 2019, 11:00 PM IST

कलेक्टर

जांजगीर-चांपा : निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर कलेक्टर ने स्कूल संचालकों की बैठक ली. कलेक्टर ने बैठक में 12 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है, जिनका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

कलेक्टर ने जारी की गाइड लाइन

कलेक्टर द्वारा जारी गाइड लाइन से अभिभावकों को काफी राहत मिलेगा. साथ ही उन पर पड़ने वाला आर्थिक भार कम हो सकेगा. कलेक्टर ने साफ संकेत दिए हैं कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कलेक्टर ने बताया कि, 'स्कूलों की मनमानी को लेकर छात्रों ने उनसे मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है'.


कलेक्टर द्वारा जारी गाइड लाइन के पॉइंट्स

  • NCERT की बुक से ही करवाई जाएगी पढ़ाई.
  • किसी निजी राइटर या प्रकाशक की बुक के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा.
  • किसी दुकान से बुक या ड्रेस खरीदने के लिए पालकों को बाध्य नहीं किया जाएगा. शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई.
  • पालकों से 12 महीने की जगह 10 महीने की ही ली जाएगी फीस.
  • स्कूल फीस में वृद्धि और स्कूल ड्रेस में बदलाव शाला प्रबंधन समिति के निर्णय के बाद होगा, जो कि पर्याप्त कारण होने पर 5 साल के लिए लागू होगा.

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