जगदलपुर : बैंक से कर्ज लेने के मामले में पिछले हफ्तेभर से जगदलपुर केंद्रीय जेल में बंद 2 किसानों को आखिरकार जिला एवं सत्र न्यायालय ने दस हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है. कोर्ट के आदेश पर देर शाम बस्तर ब्लॉक के भाटपाल ग्राम निवासी किसान तुलाराम मौर्य और सुख दास को जमानत पर रिहा कर दिया गया है.
जेल से बाहर आए दोनों किसान अधिवक्ता दिनेश वर्मा और विरेंद्र बहोते द्वारा लगाई गई अर्जी पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जेएन भगत ने सुनवाई करते हुए 10 हजार के मुचलके पर जमानत को मंजूरी दे दी. जमानत मिलते ही जिले के एसडीएम जीआर मरकाम आदेश की कॉपी लेकर स्वयं जेल गए और दोनों किसान को जेल की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाहर लेकर आए.
परिजनों के चेहरे पर लौटी खुशी
दोनों किसान जैसे ही बाहर आए उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी लौट आई. इधर किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश यादव ने रिहा हुए किसानों को फूल माला पहनाकर बधाई दी. इस दौरान बड़ी संख्या में गांव के लोग भी मौजूद रहे.
'बिचौलिए ने खाए रुपए'
दरसअल पिछले 2 दिनों से जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा था, कलेक्टर ने दोनों किसानों की रिहाई के लिए निशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी. इधर किसान तुलाराम मौर्य ने जेल से बाहर आने के बाद खुशी जाहिर की और बताया कि, 'साल 2009 में एसबीआई की एडीबी शाखा से केसीसी के तहत उन्होंने लोन लिया था, लोन हमारे नाम पर जरूर लिया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ 40 हजार और दूसरे किसान को 60 हजार रुपए ही मिले. इलाके के बिचौलिए बलराम चावड़ा और रघु सेठिया ने सरकारी दस्तावेज में अंगूठा लगाकर लोन निकाला और सारा का सारा पैसा डकार गए और कर्जा उनके सिर पर डाल दिया'.