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कोर्ट परिसर में गाउन और कोट पहनने से दी जाए छूट, HC में लगी याचिका

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Published : May 8, 2020, 7:31 PM IST

Updated : May 8, 2020, 8:31 PM IST

कोविड-19 के दौरान वकीलों को गाउन और कोट से मुक्त रखे जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है.

lawyers petition for dress code
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कोरोना वायरस को लेकर लगी जनहित याचिका में एक हस्तक्षेप याचिका प्रस्तुत की गई है. इसमें वकीलों को प्रकरणों की सुनवाई के दौरान गाउन और कोट से छूट देने की मांग की गई है.

याचिका में यह कहा गया है कि कोविड-19 के दौरान उन्हें गाउन और कोट से मुक्त रखा जाए क्योंकि इसे हर दिन नहीं धोया जा सकता. अधिवक्ता प्रकाश तिवारी ने अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की है. याचिका में प्रकरणों की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं को गाउन और कोट से छूट देने का आदेश हाईकोर्ट से पारित करने की मांग की है.

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अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई

याचिका में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए और महामारी के प्रकोप से बचाव के लिए एक याचिका स्वीकार कर वकीलों को गाउन और कोट न पहनने की छूट दी है. मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है.

Last Updated : May 8, 2020, 8:31 PM IST

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