बिलासपुर: सहायक अध्यापक की नियुक्ति में दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित नहीं करने के मामले में नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले में 28 सीटें आरक्षित करने का आदेश PSC और शासन को दिया था.
दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होने पर हाईकोर्ट ने PSC से मांगा जवाब
सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए PSC की ओर से जारी किए गिए विज्ञापन में दृष्टिबाधितों के लिए सीट आरक्षित नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. इसमें कोर्ट ने शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है.
2019 में प्रदेश में 1 हजार 384 पदों पर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए PSC के जरिए विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन इसमें दृष्टिबाधितों के लिए कोई भी सीटें आरक्षित नहीं थी.
आदेश के बाद भी सिर्फ 18 सीटें आरक्षित
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अगले विज्ञापन में केवल 18 सीटें ही आरक्षित की गई. इसके बाद फेडरेशन ने मामले को लेकर अवमानना याचिका दायर की. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव और PSC से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने पूरी की.