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'असहिष्णुता' वाले बयान पर आमिर खान को मिली राहत, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की क्रिमिनल पिटीशन

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. देश में असहिष्णुता को लेकर दिए गए बयान को लेकर दायर याचिका अदालत ने खारिज कर दी है.

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Published : Nov 26, 2020, 8:42 AM IST

aamir khan
आमिर खान

बिलासपुर:बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने एक्टर के खिलाफ दायर क्रिमिनल पिटीशन को खारिज कर दिया है. देश में असहिष्णुता को लेकर दिए गए बयान को लेकर दायर याचिका अदालत ने खारिज कर दी है.

मामला हाईकोर्ट जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच में लगा था. नवंबर 2015 में आमिर खान का यह बयान आया था कि,' देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और उनकी पत्नी किरण ने यह सुझाव दिया था कि हमें देश छोड़ देना चाहिए.

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हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका

इस बयान के खिलाफ रायपुर के रहने वाले दीपक दीवान ने निचली अदालत में परिवाद पेश किया था, जो खारिज हो गया था. परिवाद खारिज होने के बाद दीवान ने पुनर्विचार दायर की थी. पुनर्विचार याचिका भी खारिज होने के बाद दीवान ने वकील अमीयकांत तिवारी के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें आमिर खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए) (बी) के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई थी.

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'केंद्र और राज्य का क्षेत्राधिकार'

इस मामले में आमिर खान के वकील डीके ग्वालरे ने उनका पक्ष रखा था. उनका कहना था कि मजिस्ट्रेट ने तर्क संगत और विधि अनुरूप ही निर्णय दिया है, क्योंकि जिन धाराओं का जिक्र किया गया है, वो केंद्र और राज्य शासन की जांच का विषय है और उनका क्षेत्राधिकार है. इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछले सुनवाई में आमिर खान और शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस संजय के. अग्रवाल की बेंच ने आमिर खान के खिलाफ पेश याचिका को खारिज कर दिया.

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