छत्तीसगढ़

chhattisgarh

By

Published : Nov 29, 2019, 11:52 PM IST

ETV Bharat / state

उच्च न्यायालय: आरक्षक भर्ती मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

राज्य सरकार के 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध आशीष सिंह और अन्य ने याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नौशीना अली ने पैरवी की जिसपर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

bilaspur High court reserved decision of constable recruitment case
बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर: लंबे वक्त से चल रहे आरक्षक भर्ती मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है. जस्टिस गौतम भादुरी ने मामले पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है .

आरक्षक भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित

क्या है मामला
राज्य सरकार के 2259 पदों पर आरक्षको की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध आशीष सिंह और अन्य ने याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नौशीना अली ने पैरवी की जिसपर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

पढ़ें : प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला के घरवालों ने मांगी जवानों से मदद, फिर जो हुआ वो इंसानियत है

चली लंबी लड़ाई
2017 में हुए आरक्षक परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए जा रहे थे जिसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. जिस पर न्यायालय ने 2 महीने के भीतर डीजीपी को मामले का निराकरण करने हेतु आदेश जारी किया था. लेकिन शासन ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया था. जिसके बाद फिर 2259 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती को निरस्त करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details