बेमेतरा: लॉकडाउन के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर शिवअनंत तायल ने मेडिकल इमरजेंसी और किसी की मृत्यु जैसी परिस्थिति में राज्य से बाहर जाने की अनुमति देने के लिए SDM को आदेश जारी किया है. बता दें जिले से बाहर जाने के लिये SDM अनुमति दे सकेंगे और राज्य से बाहर जाने पर उन्हें कलेक्टर या अपर कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी.
आपात स्थिति में जा सकेंगे राज्य से बाहर, कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति
लॉकडाउन से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए कलेक्टर ने अपनी तरफ से लोगों को थोड़ी राहत दी है.
कलेक्टर ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए SDM को कहा है. वहीं राज्य के बाहर जाने के लिए मेडिकल इमरजेंसी या मृत्यु संबंधित कारणों पर जिला कार्यालय से अनुमति दी जाएगी. अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को भटकना न पड़े इसलिये इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया हैं.
बता दें कि अंतर्राज्यीय इमरजेंसी या मृत्यु के लिए SDM को अपर कलेक्टर या कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी. वहीं मेडिकल इमरजेंसी के लिए मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी की अनुमति लेनी होगी.