बलौदा बाजार:भाटापारा के शहर थाने में गुरुवार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए आपातकालीन बैठक की गई. बैठक के बाद भाटापारा में धारा 144 लागू करने की घोषणा की गई. धारा 144 लागू होने के बाद एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. भाटापारा में धारा 144 से अस्पताल, मेडिकल शॉप, किराना दुकानों को छूट रहेगी.
भाटापारा में धारा 144 लागू बैठक में शहर थाना प्रभारी महेश ध्रुव, एसडीओपी केबी द्विवेदी, एसडीएम महेश राजपूत, तहसीलदार प्रवीण तिवारी, औषधि विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक ऑफिसर राजेश अवस्थी प्रमुख रूप से मौजूद रहे. उन्होंने बैठक में मैजूद लोगों को कोरोना वायरस और उसके बचाव की जानकारी दी है.
सभी वर्गों से सहयोग की मांग
बैठक में SDM महेश राजपूत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस भारत में फैल रहा है और प्रदेश में भी एक महिला संक्रमित पाई गई है, ऐसे में इस बीमारी से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई गई है. बैठक मं धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है. कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुरक्षित उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें सभी वर्गों का सहयोग हमें चाहिए.
बचाव के लिए दिया गया जरूरी निर्देश
स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक ऑफिसर राजेश अवस्थी ने बताया कि मास्क के लिए लोगों को परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, मास्क की जरूरत संक्रमित लोगों को है. उन्होंने कहा कि जिन्हें मास्क की जरूरत है तो वह महंगे मास्क लेने के बजाय कपड़ों के बने मास्क का यूज कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हाथ धोने के लिए साबुन और हैंडवॉश का इस्तेमाल करें, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके.