बलौदाबाजार:भाटापारा नगर पालिका हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करती दिखाई पड़ रही है. हाईकोर्ट ने पालिका की संपत्ति बेचकर ठेकेदार के बचे भुगतान करने का आदेश दिया है, लेकिन यह भुगतान अब तक अधूरा है. नगर पालिका के ठेकेदार ने इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी.
भाटापारा नगर पालिका ने नहीं किया ठेकेदार का पूरा भुगतान चंद्रकांत यदु ने 2001 से 2008 के बीच 10 निर्माण कार्य कराये थे. जिसका पूरा भुगतान अब तक नहीं हुआ है. 10 साल में 97 पेशियों के बाद हाईकोर्ट का आदेश ठेकेदार के पक्ष में आया है, लेकिन अभी भी नगर पालिका ने ठेकेदार का भुगतान नहीं किया है.
HC का फैसला
चंद्रकांत यदु ने 2001 से 2008 तक मे 10 निर्माण कार्य कराये थे. इसमें 14 लाख 98 हजार 87 रुपए का भुगतान होना था. बाद में ठेकेदार ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें भुगतान के आदेश हुए, लेकिन नगर पालिका ने उसे भी गंभीरता से न लेते हुए भुगतान नहीं किया. इसके बाद ठेकेदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके आदेशानुसार नगर पालिका की 4 संपत्ति 1 जेसीबी सहित 3 ट्रैक्टर को कुर्क कर ठेकेदार को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान के आदेश दिए थे.
फैसले का असर
नगर पालिका प्रशासन हाईकोर्ट के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रही है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद 6 लाख 98 हजार 662 रुपए का भुगतान किया गया. जबकी 9 प्रतिशत ब्याज और 7 लाख 98 हजार 425 रुपये का भुगतान अभी भी बाकी है.