छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

तंबाकू मुक्त सरगुजा अभियान: शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचने पर FIR

सरगुजा को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में जोरों से काम चल रहा है. स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू बेचने पर संबंधित के खिलाफ FIR की जाएगी.

tobacco-free-sarguja-campaign-fir-for-selling-tobacco-around-the-educational-institution
तंबाकू मुक्त सरगुजा अभियान

By

Published : Mar 16, 2021, 9:46 AM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा:स्कूल, कॉलेज व शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री या सेवन करने वालों की अब खैर नहीं है. जिले को तंबाकू मुक्त बनाने का अभियान शुरू हो चुका है. जनजागरूकता के बाद अब सीधे कार्रवाई की जाएगी और चालान के साथ FIR भी दर्ज होगी.

तंबाकू मुक्त सरगुजा अभियान

जिले में 4 लाख लोग करते हैं तंबाकू का सेवन

इस अभियान को लेकर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत युवाओ में प्रचलित तंबाकू नशे की समीक्षा की गई. अब जो आंकड़े सामने आए है वे चिंताजनक है. सरगुजा को तंबाकू मुक्त करने की दिशा में बड़ी चुनौती है. यहां की कुल जनसंख्या 10 लाख है. जिसमें से 4 लाख लोग तंबाकू का सेवन करते हैं. इनमें से 90 प्रतिशत लोग नशे की गिरफ्त में 10 से 22 वर्ष की आयु में ही आ जाते है. ये किशोर आयु के बच्चे तम्बाकू व पान मसाला के लोक लुभावने वाले विज्ञापन व दूसरे लोगों को तंबाकू खाते देखने से इसका सेवन शुरू करते हैं. जबकि 15.5 प्रतिशत बच्चे कौतूहल वश व शिक्षण संस्थान के आस-पास सर्व सुलभता के कारण मिलने से इसका सेवन करते हैं.

विज्ञापन पर भी कस सकता है शिकंजा

सरगुजा में तंबाकू सेवन शुरू करने की शुरुआती उम्र 8 वर्ष की पायी गयी है. जो चिंताजनक है. तंबाकू बनाने वाली कंपनियां किशोरों को अपना सबसे बड़ा ग्राहक मानती है. तरह-तरह के प्रलोभन व विज्ञापन के माध्यम से इनके कोमल मन व मस्तिष्क को तंबाकू सेवन करने के लिए प्रेरित करते है. जिले में तम्बाखू के विज्ञापन पर भी नियंत्रण की योजना बनाई जा रही है, स्कूल एवं काॅलेज के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचने पर पूरी पाबंदी लगाई गई है.

ETV भारत की खबर का असर, माता राजमोहिनी देवी को समर्पित हुआ तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

शैक्षणिक संस्थान के पास विक्रय पर सख्ती

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश में ये कहा गया है कि शिक्षण संस्थान के परिसर के 100 गज दायरे के अन्दर तंबाकू बेचने वालों पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 बी के अनुसार 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही 800 रुपये का अतिरिक्त अर्थात कुल 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा.

इन जगहों पर होगी कार्रवाई

18 साल से कम आयु वाले बच्चों को तम्बाकू उत्पाद का विक्रय करने पर बाल किशोर संरक्षण अधिनियम 2015 के नियमानुसार 7 साल की जेल की सजा अथवा 7 वर्ष की जेल की सजा के साथ 1 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा. पीजी काॅलेज अंबिकापुर, मल्टी परपज हाॅयर सेकेंड्री स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल नवापारा, केदारपुर हायर सेकेंड्री स्कूल निगम पानी टंकी के सामने, मणिपुर गर्ल्स हायर सेकेंड्री स्कूल, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर, हाॅली क्रास कान्वेंट स्कूल, गांधीनगर हाॅयर सेकेंट्री स्कूल, माध्यमिक शाला गोधनपुर, सिद्धार्थ हाॅयर सेकेंड्री स्कूल प्रतापपुर नाका पर पहले चरण में कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details