रायपुर : प्रदेश की भूपेश सरकार ने 2011 में बने पीड़ित क्षतिपूर्ति कानून में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्मादी हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने का एलान किया है.
भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, उन्मादी हिंसा के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
2011 में बने पीड़ित क्षतिपूर्ति कानून में बड़ा बदलाव किया गया है. सरकार ने उन्मादी हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने का एलान किया है.
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किन्हें मिलेगा कितना मुआवजा ?
- पीड़ितों को 25 हजार से 3 लाख रुपए तक मिलेगा मुआवजा
- हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेंगे तीन लाख रुपए
- मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार और पुनर्वास के लिए होगा एक लाख रुपये का प्रावधान
- नाबालिग पीड़ित को 50 फीसदी अधिक मिलेगा मुआवजा
- पीड़ित के 80 फीसदी दिव्यांग होने की स्थिति में मिलेगा 2 लाख का मुआवजा
- उन्मादी हिंसा में मिलेगा मुफ्त इलाज