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बिहार में दो चरणों में नगर निकाय चुनाव, 10 और 20 अक्टूबर को मतदान

राज्य चुनाव आयोग ने बिहार में नगर निकाय चुनाव के तारिखों की घोषणा कर दी (Election Commission announced municipal elections) है. चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है. पढ़ें पूरी खबर.

नगर निकाय चुनाव
नगर निकाय चुनाव

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Published : Sep 9, 2022, 4:08 PM IST

Updated : Sep 9, 2022, 8:46 PM IST

पटना:बिहार में नगर निकाय चुनाव (Municipal elections in Bihar) की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के तारिखों का ऐलान कर दिया है. प्रदेश के सभी 38 जिलों के सभी निकायों में होनेवाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से नए वार्ड और आरक्षण रोस्टर की लिस्ट भी जारी कर दी गई है. बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के तारिखों का ऐलान करने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है.

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नगर निकाय चुनाव के तारिखों का ऐलान: बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है. दो चरणों में मतदान होंगे. 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. पहले चरण की मतगणना 12 अक्टूबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की मतगणना 22 अक्टूबर को होगी. पहले चरण में 37 जिलों में चुनाव होगा. कुल 156 नगर पालिका के मतदाता पहले चरण में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.

20 अक्टूबर को होगा दूसरे चरण का मतदान:दूसरे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा. जबकि मतगणना 22 अक्टूबर को की जाएगी. 23 जिलों में दूसरे चरण में चुनाव होगा. दूसरे चरण में 23 जिले के 17 नगर निगम के लिए मतदान होगा. मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, वार्ड का चुनाव होना है. पहले चरण के लिए 10 सितंबर से प्रत्याशी नामांकन करेंगे. वहीं, नाम वापसी के अंतिम तिथि 22 सितंबर से 24 सितंबर तक है. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. दूसरे चरण का चुनाव 20 अक्टूबर को होगा, जिसके लिए नामांकन 16 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा. जबकि, 27 से 29 सितंबर तक उम्मीदवार के नाम वापसी की अंतिम तिथि रखी गई है.

उप मुख्य पार्षद का आरक्षण जारी: नगर पालिका चुनाव में पहली बार तीन पदों पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के पदों के चुनाव के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी. चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. निर्वाचन आयोग ने पटना सहित 19 नगर निगमों के साथ सभी 38 जिलों में क्षेत्र विस्तारित, उत्क्रमित और नवगठित शहरी निकायों के वार्ड पार्षदों सहित पुराने शहरी निकायों में मुख्य और उप मुख्य पार्षद का आरक्षण जारी कर दिया है.

तेज हुए चुनावी सरगर्मी: बिहार के 19 नगर निगम में से सात में पिछला आरक्षण लागू रहेगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पटना, आरा, गया, छपरा, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर नगर निगम में 2017 का आरक्षण ही लागू रहेगा. अन्य जगहों पर नया आरक्षण लागू होगा. चुनाव के तारिखों का ऐलान होने के बाद चुनावी क्षेत्र में नेता मतदाताओं को लूभाने में जुट गए हैं.

12 अक्टूबर को होगी पहले चरण की मतगणना: राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया की मुख्य पार्षद, उप पार्षद, वार्डसदस्य के लिए चुनाव होना है. पहले चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को 156 नगरपालिका क्षेत्रों के लिए मतदान होगा. पहले चरण का नामांकन कल यानी 10 सितम्बर से शुरू होकर 19 सितम्बर तक चलेगा. पहले चरण में कुल 37 जिला में मतदान होगा. पहले चरण में 3346 वार्डो में मतदान होना है. वहीं पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए 6965 मतदान केंद्र बनाया गये हैं. जिसमें नगर परिषद 68, नगर पंचायत 88 है. इसकी मतगणना 12 अक्टूबर को होगी.

21 नवगठित नगरपालिका में भी होंगे चुनाव: दूसरे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होना है. दूसरे चरण के लिए उम्मीदवार 16 सितंबर से 24 सितंबर तक नामांकन कर सकते हैं. दूसरे चरण के चुनाव में कुल 23 जिले हैं. जिसमें नगर निगम के क्षेत्र 17, नगर परिषद दो, नगर पंचायत 49 हैं. वहीं द्वितीय चरण में मतदान केंद्रों की संख्या 7084 है और वार्डों की संख्या 1529 है. दूसरे चरण का मतगणना 22 अक्टूबर को होगी. इस बार 21 नवगठित नगरपालिका में भी चुनाव होंगे. पटना में निकाय चुनाव की घोषणा के तहत दानापुर, खगौल, मसौढ़ी, संपतचक, मोकामा, फुलवारी शरीफ, पटना, बख्तियारपुर, बिहटा, बाढ़, पालीगंज, फतुहा और पुनपुन में पहले चरण में 10 अक्टूबर को मतदान होंगे.

पंचायत चुनाव की तर्ज पर होगी चुनाव: पटना नगर निगम में 20 अक्टूबर को मतदान होगा. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव के तर्ज पर नगर पालिका का चुनाव कराया जाएगा. यानी पंचायत चुनाव में वोटरों की पहचान करने के लिए फेश (एफआरएस) (face recognition system) और बायोमेट्रिक का प्रयोग किया गया था, ठीक उसी प्रकार नगर पालिका चुनाव में भी कराया जाएगा. चुनाव के दौरान आदर्श भूथ भी बनाए जाएंगे. जहां पर महिला कर्मचारी से लेकर के महिला कांस्टेबल ही रहेगी.

आबादी के अनुसार खर्च की सीमा: नगर निगम के वार्ड पार्षद पद के लिए आबादी के अनुसार खर्च की सीमा तय की गई है. नगर निगम क्षेत्र में 4 से 10 हजार आबादी वाले वार्ड में अधिकतम 60 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति होगी. जबकि दस से बीस हजार की आबादी वाले वार्ड में 80 हजार रुपये तक चुनाव में खर्च किए जा सकेंगे. बता दें कि बिहार में नगर निकाय आम चुनाव में दो बच्चों के माता-पिता ही उम्मीदवार हो सकते हैं. दो से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.

इतने मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला: बिहार के कुल 224 नगर पालिका में चुनाव होना है. इसमें नगर निगम 17, नगर परिषद 70, नगर पंचायत 137 है जहां चुनाव होगा. कुल मतदाताओं की संख्या 11,452,759 है. पुरुष मतदाता 6,017,882 हैं जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 5,434,455 है. इसके अलावा अन्य मतदाता हैं.

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Last Updated : Sep 9, 2022, 8:46 PM IST

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