पटनाः नगर निगम पटना सभी 75 वार्डों में उन संपत्तियों को चिन्हित कर रहा है, जो अभी तक टैक्स के दायरे में रहते हुए भी टैक्स नहीं दे रहे हैं. इस काम के लिए हर वार्ड में एक-एक कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है. टैक्स के दायरे में आने वाले संपत्ति मालिकों को अब बकाया राशि का भुगतान करना होगा. अगले दो महीने तक हर वार्ड में ऐसी जमीन, भवन और प्रतिष्ठान पटना नगर निगम के जरिए चिन्हित किए जाएंगे, जो अब तक पंजीकृत नहीं हैं.
तीन साल से टैक्स ना भरने वालों पर नजर
पटना नगर निगम के नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने सभी अंचलों के राजस्व पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी को उक्त कार्य की साप्ताहिक समीक्षा करने का निर्देश दिया है. जिन संपत्तियों का कर भुगतान पिछले तीन या उससे अधिक समय से लंबित है, उनके मालिकों से संपर्क साधकर अविलंब भुगतान करने को कहा जाएगा. रिमाइंडर के बावजूद अगर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो राजस्व पदाधिकारी के जरिए नियमानुसार टैक्स की वसूली की जाएगी.