पटना: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह को पटना हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूछा है कि बिना कोर्ट की अनुमति के वे विदेश कैसे चले गए? जस्टिस आर. के. मिश्रा ने दिवाकर यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया.
अदालत अग्रिम जमानत इस शर्त पर देती है जिसमें अभियुक्त देश छोड़ कर बाहर न जाए. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कांग्रेस नेता सदानंद सिंह सहित 41 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. जिसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंचा.
अदालत की अनुमति के बगैर गए विदेश
बता दें कि हाई कोर्ट की एकलपीठ ने 2011 में ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को इस शर्त के आधार पर अग्रिम जमानत दी थी. कि वे अदालत की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जाएंगे, लेकिन वे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई वाली टीम में शामिल हो गए.
जमानत रद्द कराने की मांग
वे मॉरिशस जाकर लौट आए. जबकि कानूनी रूप से वे ऐसा नहीं कर सकते थे. उनकी विदेश यात्रा को लेकर ही अधिवक्ता यादव ने जमानत रद्द कराने की याचिका दायर की है. गौरतलब है कि 2000 से लेकर 2005 के बीच सदानंद सिंह विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं.