पटना: कोर्ट के अवमानना मामले में स्कूल के प्रिंसिपल को कड़ी फटकार लगाते हुए पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने स्कूल प्रबंधन को पूरा ब्यौरा अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश दिया. गया के डेल्हा स्थित आइडियल हायर सेकंडरी पब्लिक स्कूल द्वारा स्वीकृत क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को अपने स्कूल से परीक्षा में बैठाने के मामले में कोर्ट ने स्कूल के प्रबंधन कमेटी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.
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जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने सुषमा कुमारी द्वारा दायर रिट याचिका में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल शक्ति कुमार के विरुद्ध स्वतः अवमानना वाद किया. कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित वार्षिक परीक्षा, 2016 में उपस्थित हुए याचिकाकर्ताओं समेत इस तरह के कुल 2057 विद्यार्थियों को 20 हज़ार रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर देने का आदेश स्कूल को दिया था.
कोर्ट ने आदेश की तिथि से तीन महीने के भीतर क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश दिया. कोर्ट ने समिति के अध्यक्ष को भी आदेश की तिथि से तीन महीने के भीतर परीक्षा शुल्क वापस करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया. इसके बावजूद कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया.