नई दिल्ली/पटना:दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के 116 बंधुआ मजदूरों की बकाया मजदूरी देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. आज सुनवाई के दौरान श्रम एवं नियोजन मंत्रालय की ओर से इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की गई. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई टाल दिया.
उप श्रमायुक्त बकाया मजदूरी वसूलने की कार्रवाई कर रहे हैं
आज सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ. उसके बाद कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. पिछले 22 जनवरी को सुनवाई के दौरान श्रम एवं नियोजन मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि सभी उप श्रमायुक्त छुड़ाए गए मजदूरों की बकाया मजदूरी वसूलने की कार्रवाई कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने समय देने की मांग की थी, तब कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. 16 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था.
116 बंधुआ मजदूरों की बकाया मजदूरी वसूलें
याचिका कौम फकीर शाह ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील कृति अवस्थी ने कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ता का नाबालिग बच्चे से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी. उनके बच्चे के साथ-साथ 115 बंधुआ मजदूरों की पहले की बकाया मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. इन बंधुआ मजदूरों की मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया दिल्ली सरकार ने शुरु की थी.