पटनाः राजधानी में कुछ घंटों की बारिश से हो रहे जलजमाव मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. पीआईएल फोरम की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की.
जलजमाव की समस्या
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जल निकासी व्यवस्था का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशि भूषण कुमार ने कोर्ट को बताया कि सरकार के दावों और वादों के बाद भी पटना में जलजमाव की समस्या विकराल रूप ले रही है.
90 के दशक में जनहित याचिका दायर
अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा ने इससे पहले जलजमाव की समस्या को लेकर 90 के दशक में जनहित याचिका दायर की थी. काफी दिनों तक कोर्ट ने इसपर सुनवाई की और कई आदेश जारी किए. इसके बावजूद स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है.