पटना:राजद विधायक प्रेम शंकर यादव (RJD MLA Prem Shankar Yadav) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट(Patna High Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने विधायक को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया है. तीन सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी.
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गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर से राजद विधायक प्रेम शंकर यादव के निर्वाचन को चुनौती देने की याचिका बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश कुमार तिवारी ने दायर की थी. जस्टिस अरविन्द श्रीवास्तव ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राजद विधायक को तीन सप्ताह में लगाये गए आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया है.
मिथिलेश कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि आरजेडी उम्मीदवार ने चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाया है. उन्होंने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले समेत अपनी पत्नी की संपत्ति से जुड़ी जानकारियों को छिपाया है. उन्होंने मांग की है कि सही तथ्य छिपाने के चलते प्रेम शंकर यादव का निर्वाचन अवैध करार दिया जाए.
पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद कोरोना काल के कारण लंबे समय तक इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राजद विधायक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट द्वारा दिये गये समय सीमा के बाद भी राजद विधायक प्रेम शंकर यादव की तरफ से लिखित जवाब दायर नहीं किया गया. कोर्ट ने फिर तीन सप्ताह का समय दिया है. इस मामले पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.
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