पटना:कोरोना काल में आम हो या खास सभी काफी परेशान रहे. खासकर अगर बात करें व्यवसायियों की तो उन्हें भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है. हालांकि बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कई गाइडलाइन जारी किए हैं और थोड़ी रियायत भी दी गई है. लेकिन बिहार के स्वर्ण व्यवसायियों की सबसे बड़ी समस्या हॉल मार्किंग कानून बन रहा था. दरअसल 1 जून से गोल्ड ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग अनिवार्य होना था और हॉल मार्किंग कानून भी लागू होनी थी.
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अवधि बढ़ाने की मांग
व्यवसायियों ने सरकार से लगातार मांग की थी कि इस कानून को फिलहाल 31 मई 2022 तक बढ़ाया जाए. हालांकि सरकार ने 1 वर्ष के लिए अवधि का विस्तार नहीं किया है. लेकिन इसे 15 दिनों के लिए बनाया गया है. यानी अब हॉल मार्किंग कानून 16 जून से लागू होगा. ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के बिहार संयोजक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि सरकार ने इसे फिलहाल 16 जून तक के लिए बढ़ाया है. लेकिन हमें उम्मीद है कि इसे और आगे बढ़ाया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर के ज्वेलर्स के साथ कुल 42 लोगों की एक कमेटी बनाई है. जिसमें ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय संयोजक पंकज अरोड़ा को भी इसमें शामिल किया गया है. यह कमेटी रोज सभी मामलों को लेकर बैठक करेगी और आगे की रणनीति बनाएगी.